दिल्ली। जुलाई 2017 से अक्टूबर, 2025 के बीच नौकरी पाने वाले लोगों के लिए सरकार की नई पहल फायदेमंद हो सकती है बशर्ते उनके नियोक्ता योजना का लाभ अपने कर्मचारियों को दिलाने के लिए कदम बढ़ाएं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शनिवार को नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के 73वें स्थापना दिवस समारोह में कर्मचारी नामांकन योजना-2025 का शुभारंभ किया। यह योजना स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने और सभी पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने की भारत सरकार की एक विशेष पहल है।
इस योजना के तहत नियोक्ताओं को 1 जुलाई, 2017 से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच EPF कवरेज से छूटे हुए पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से नामांकित करने और कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत उनके पिछले अनुपालन को नियमित करने का मौका उपलब्ध कराती है।
सरकार की इस योजना का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ सार्वभौमिक EPF समावेशन सुनिश्चित करना है। साथ ही पूर्व नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए फायदेमंद यह योजना छह महीने के लिए खोली है और इसके तहत 1 नवंबर, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक ही नामांकन किया जा सकता है।
इस योजना के तहत सभी प्रतिष्ठान, मौजूदा EPF कवरेज स्थिति पर ध्यान दिए बिना, EPFO पोर्टल के माध्यम से एक जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर 2025 के बीच नियुक्त किसी भी कर्मचारी की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, यदि पहले कटौती नहीं की गई है, तो घोषित अवधि के लिए कर्मचारी का हिस्सा माफ कर दिया गया है। नियोक्ता का दायित्व नियोक्ता के हिस्से, ब्याज, प्रशासनिक शुल्क और ₹100 दंडात्मक हर्जाने के भुगतान तक सीमित है। तीनों EPFO योजनाओं में प्रति प्रतिष्ठान ₹100 का एकमुश्त जुर्माना अनुपालन माना जाएगा। EPFO द्वारा कोई स्वतः अनुपालन कार्रवाई नहीं की जाएगी।EPFO Initiative: पिछले आठ साल में नौकरी पाने वालों को हो सकता है फायदा
दिल्ली। जुलाई 2017 से अक्टूबर, 2025 के बीच नौकरी पाने वाले लोगों के लिए सरकार की नई पहल फायदेमंद हो सकती है बशर्ते उनके नियोक्ता योजना का लाभ अपने कर्मचारियों को दिलाने के लिए कदम बढ़ाएं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शनिवार को नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के 73वें स्थापना दिवस समारोह में कर्मचारी नामांकन योजना-2025 का शुभारंभ किया। यह योजना स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने और सभी पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने की भारत सरकार की एक विशेष पहल है।
इस योजना के तहत नियोक्ताओं को 1 जुलाई, 2017 से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच EPF कवरेज से छूटे हुए पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से नामांकित करने और कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत उनके पिछले अनुपालन को नियमित करने का मौका उपलब्ध कराती है।
सरकार की इस योजना का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ सार्वभौमिक EPF समावेशन सुनिश्चित करना है। साथ ही पूर्व नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
सरकार ने कर्मचारियों के लिए फायदेमंद यह योजना छह महीने के लिए खोली है और इसके तहत 1 नवंबर, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक ही नामांकन किया जा सकता है।
इस योजना के तहत सभी प्रतिष्ठान, मौजूदा EPF कवरेज स्थिति पर ध्यान दिए बिना, EPFO पोर्टल के माध्यम से एक जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर 2025 के बीच नियुक्त किसी भी कर्मचारी
की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, यदि पहले कटौती नहीं की गई है, तो घोषित अवधि के लिए कर्मचारी का हिस्सा माफ कर दिया गया है।
नियोक्ता का दायित्व नियोक्ता के हिस्से, ब्याज, प्रशासनिक शुल्क और ₹100 दंडात्मक हर्जाने के भुगतान तक सीमित है। तीनों EPFO योजनाओं में प्रति प्रतिष्ठान ₹100 का एकमुश्त जुर्माना अनुपालन माना जाएगा। EPFO द्वारा कोई स्वतः अनुपालन कार्रवाई नहीं की जाएगी।