वाराणसी। ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग समेत सात मुकदमों की सुनवाई शुक्रवार को जिला जज की अदालत में हुई जिस दौरान वजूखाने की सील का कपड़ा बदलने का मुद्दा प्रमुख तौर पर उठा।
जिला जज संजीव शुक्ला ने अदालत में उपस्थित सभी पक्षों से मुकदमे की पत्रावलियों व लंबित प्रार्थना पत्रों के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही ज्ञानवापी के मुकदमों सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र की वस्तु स्थिति के बारे में भी जाना।
ज्ञानवापी के वजूखाना को सील करने के ताले पर लगे कपड़े को बदलने की मांग संबंधित लंबित प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने की अपील मुकदमे की वादी चार महिलाओं के वकील ने की।
अदालत में मौजूद अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के वकील, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ओर ध्यान दिलाया।
दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही तालाब को सील किया गया है। शासन की ओर से नियुक्त विशेष वकील ने अदालत को बताया कि ज्ञानवापी की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर ताले पर लगा सीलबंद कपड़ा बदलना जरूरी है। इस पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश व सभी पक्षों को विचारों को जानने के बाद आम सहमति बनाने की बात कही। इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 29 अक्टूबर की तय की ।