संभल। संभल में हुई हिंसा के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में तत्कालीन CO संभल एवं वर्तमान में ASP ग्रामीण फिरोजाबाद अनुज चौधरी सहित 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर की अदालत ने पारित किया। आरोपियों में संभल कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर भी शामिल हैं।
यह मामला नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय अंजुमन निवासी यामीन द्वारा दायर याचिका से संबंधित है। यामीन ने 6 फरवरी 2025 को CJM कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनका बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को रस्क (टोस्ट) बेचने के लिए घर से निकला था। आरोप है कि शाही जामा मस्जिद इलाके में हुई हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों ने आलम को गोली मार दी।
यामीन ने अपनी याचिका में तत्कालीन CO अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 नामजद और अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। इस मामले में 9 जनवरी 2026 को सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। आदेश देर शाम जारी होने के कारण इसकी जानकारी मंगलवार को सामने आई।
यामीन के अधिवक्ता चौधरी अख्तर हुसैन ने बताया कि घायल आलम ने पुलिस के भय के चलते छिपकर इलाज कराया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में पूर्व CO अनुज चौधरी, पूर्व इंस्पेक्टर अनुज तोमर और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि आदेश की लिखित प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है।