अब अपने बैंक खाते में चार लोगों को नामिनी बना सकेंगे, एक नवंबर से मिलेगी सुविधा

Authored By: News Corridors Desk | 24 Oct 2025, 02:01 PM
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दिल्ली । उपभोक्ता एक नवंबर से अपने बैंक खाते में चार लोगों को नामिनी बना सकेंगे। सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे। केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 10, 11, 12 और 13 के माध्यम से 1 नवंबर 2025 से लागू किए जा रहे प्रावधान जमा खातों, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं और बैंकों में रखे गए सुरक्षा लॉकरों की सामग्री के संबंध में नामांकन सुविधाओं से संबंधित हैं।


नये नियमों के मुताबिक बैंक ग्राहक अधिकतम चार लोगों को एक साथ या क्रमिक रूप से नामांकित कर सकते हैं, जिससे जमाकर्ताओं और उनके नामांकित लोगों के लिए दावा निपटान सरल हो जाएगा। जमाकर्ता अपनी पसंद के अनुसार एक साथ या क्रमिक नामांकन का विकल्प चुन सकते हैं। बैंक लाकरों के लिए भी इसी तरह की नामिनेशन सुविधा मिलेगी। 


इन नयी सुविधा में खाता धारक अपने प्रत्येक नामित व्यक्ति के लिए हिस्सेदारी या पात्रता का प्रतिशत तय कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कुल 100 प्रतिशत के बराबर हो और सभी नामित लोगों के बीच पारदर्शी वितरण संभव हो सके।


इन प्रावधानों के कार्यान्वयन से जमाकर्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार नामांकन करने की सुविधा मिलेगी, साथ ही बैंकिंग प्रणाली में दावा निपटान में एकरूपता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी।