राहुल गांधी को बड़ी राहत: मानहानि मामले में आपराधिक कार्रवाई बंद

Authored By: News Corridors Desk | 10 Oct 2025, 07:30 PM
news-banner

मानहानि सहित कई मामलों में अदालतों का चक्कर काट रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।
झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मुकदमे की कार्रवाई को खत्म कर दिया है। यह मामला चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था। हाईकोर्ट ने इस बात को साफ किया कि मजिस्ट्रेट का इस मामले में संज्ञान लेना यानी केस को स्वीकार करना कानून के हिसाब से उचित नहीं था। लिहाजा हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को गलत माना और राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को पूरी तरह खत्म कर दिया।

भाजपा नेता ने दर्ज कराया था मामला

यह मामला भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ऐसे बयान दिए थे जो ठीक नहीं थे और जिनसे उनकी बदनामी हो सकती है। इसके बाद मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चला। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और मजिस्ट्रेट के आदेश को गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कानून के अनुसार सही नहीं थी।

आपराधिक कार्रवाई खत्म, राहुल गांधी को मिली राहत

झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को खत्म कर दिया है। इससे पहले मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में था, जहां इस पर सुनवाई हो रही थी। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के फैसले को गलत मानते हुए यह आदेश दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं चलेगा। इस फैसले के बाद राहुल गांधी को इस मामले से पूरी राहत मिल गई है।