श्रद्धा वाकर केस: मकान वापस करने की अर्जी का दिल्ली पुलिस ने क्यों किया विरोध

Authored By: News Corridors Desk | 17 Apr 2025, 02:01 PM
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श्रद्धा वालकर हत्या मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल देखने को मिल रही है। इस बार मामला उस फ्लैट को लेकर है, जिसमें मई 2022 में आफताब पूनावाला ने कथित रूप से श्रद्धा की हत्या की थी। फ्लैट के मालिक ने इसे पुलिस हिरासत से मुक्त करने की मांग की है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसका कड़ा विरोध किया है।

फ्लैट मालिक ने दायर की याचिका

छतरपुर पहाड़ी, मेहरौली स्थित जिस फ्लैट में यह जघन्य अपराध हुआ था, उसके मालिक ने फरवरी 2025 में कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि उनका फ्लैट बंद पड़ा है, जिससे उन्हें किराये की आमदनी नहीं हो रही है।

फ्लैट की स्थिति बिगड़ती जा रही है और अब उसे सफेदी व मरम्मत की आवश्यकता है। मालिक का कहना है कि चूंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और सारे सबूत कोर्ट में हैं, इसलिए अब फ्लैट को पुलिस हिरासत से मुक्त कर देना चाहिए।

दिल्ली पुलिस का कड़ा विरोध

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए अपना पक्ष स्पष्ट किया है। पुलिस का कहना है कि यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और सबूत पेश करने का चरण चल रहा है। अगर इस वक्त फ्लैट को मालिक को सौंप दिया गया, तो इससे जांच और कानूनी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

पुलिस ने यह भी जोड़ा कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 310 के तहत, कोर्ट को जरूरत पड़ने पर घटनास्थल का निरीक्षण करना पड़ सकता है। ऐसे में फ्लैट को किसी भी तरह से छेड़छाड़ से मुक्त रखना आवश्यक है।

 गुरुवार को आ सकता है फैसला

इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, और अब कोर्ट ने आरोपी के वकील से भी जवाब मांगा है। कोर्ट इस याचिका पर गुरुवार को फैसला सुना सकती है।

यह मामला उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था जब आफताब पूनावाला ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की कथित रूप से हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े कर फ्रिज में रखे और कई दिनों तक उन्हें दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में ठिकाने लगाया।