बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि विदेश यात्रा के लिए पहले ₹60 करोड़ जमा करना होगा, तभी उन्हें यात्रा की अनुमति मिलेगी। साथ ही, उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को हटाने से भी इंकार कर दिया गया है, जिससे उनकी कानूनी परेशानियां बढ़ गई हैं।
जांच जारी, कोर्ट ने जताया संदेह
सुनवाई के दौरान जजों ने शिल्पा और राज के वकील से कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए पूछा कि लॉस एंजिल्स में मिली इवेंट इनवाइट असली है या नहीं। वकील ने बताया कि यह इनवाइट फोन कॉल के जरिए आया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर संदेह जताया और खुद इस नंबर की जांच करने की बात कही।
वकील ने यह भी कहा कि दोनों जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि इसलिए अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य गंभीर आरोपों से जुड़ा है।
शिल्पा-राज कुंद्रा पर लुकआउट सर्कुलर और कानूनी पेंच
लुकआउट सर्कुलर के तहत बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा बिना कोर्ट की अनुमति देश छोड़कर विदेश यात्रा नहीं कर सकते। यह सख्त आदेश यह साफ दर्शाता है कि मामले की गंभीरता बहुत अधिक है और न्यायालय पूरी सतर्कता से इस मामले की जांच कर रहा है। ऐसे में दोनों की विदेश यात्रा फिलहाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसके लिए उन्हें कोर्ट की विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। अब देखना यह है कि शिल्पा और राज कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों को मानते हैं या वे कानूनी लड़ाई को और आगे बढ़ाते हैं।
इस बीच, उनकी कानूनी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही हैं। विदेश यात्रा पर लगी यह रोक उनकी निजी और पेशेवर दोनों ही जिंदगी पर असर डाल सकती है। कुल मिलाकर, फिलहाल उनकी विदेश यात्रा दूर की संभावना बनती जा रही है और मामला और जटिल हो सकता है।