शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार को SC से झटका, ममता ने कहा 'घोर अन्याय'

Authored By: News Corridors Desk | 03 Apr 2025, 03:39 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने 2016 की शिक्षक एवं गैर-शिक्षक भर्ती को अवैध करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर धोखाधड़ी हुई है, जिसमें किसी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

वहीं इस मामले पर ममता बनर्जी का भी रिएक्शन आया है उन्होनें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले का समर्थन नहीं करने की बात की है  उन्होनें कहा कि एक नागरिक के तौर पर मैं कह रही हूं कि मैं इस फैसले का समर्थन नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि इसे तोड़-मरोड़ कर पेश नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि इन उम्मीदवारों की नियुक्तियां रद्द की जाती हैं, लेकिन जो शिक्षक पहले से कार्यरत हैं, उनसे किए गए भुगतानों की वापसी नहीं कराई जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

पश्चिम बंगाल सरकार ने 2016 में स्टेट लेवल सेलेक्शन टेस्ट (SLST) के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षकों की भर्ती की थी। इस परीक्षा के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन बाद में भर्ती प्रक्रिया में भारी घोटाले के आरोप लगे। बताया गया कि नियुक्तियों के लिए 5 से 15 लाख रुपये तक की रिश्वत ली गई थी।

कलकत्ता हाईकोर्ट को इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें मिलीं, जिसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। जांच के दौरान पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी समेत कई सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया।

मॉडल अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों की बरामदगी

ईडी ने जब जुलाई 2022 में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापा मारा, तो अर्पिता के घर से 49 करोड़ रुपये नकद और करोड़ों की ज्वेलरी बरामद की गई। इसके अलावा 60 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा और 20 मोबाइल फोन भी मिले।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। राज्य भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि यह घोटाला ममता बनर्जी सरकार की विफलता को दर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा दी गई सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे यह मामला और गहराने की संभावना है।