बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार, 8 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है।
अब से केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि बाहर की महिला अभ्यर्थियों को इस आरक्षण से वंचित कर दिया गया है।
पहले सभी महिलाओं को मिलता था लाभ
अब तक बिहार में राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था। लेकिन अब इस आरक्षण के लिए "डोमिसाइल" यानी मूल निवास प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। इस बदलाव से अन्य राज्यों की महिला उम्मीदवारों को झटका लगा है।
दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी नई योजना
कैबिनेट बैठक में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है।
अब अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी:
बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करता है, तो उसे ₹50,000 की सहायता राशि मिलेगी।
वहीं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
यह राशि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दी जाएगी।
किसानों को राहत: डीजल अनुदान योजना को मंजूरी
राज्य में जुलाई में बारिश की कमी को देखते हुए सरकार ने किसानों के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान किया है।
डीजल अनुदान योजना के अंतर्गत:
किसानों को 3 सिंचाई के लिए ₹2,250 प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा।
एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए सहायता दी जाएगी।
योजना के लिए ₹100 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
बिहार भवन, बिहार निवास, बिहार सदन – तीनों के लिए ₹2.13 करोड़ की राशि से गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी।
बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी मिली।
अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए ₹65 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
जीविका दीदी बैंक को ₹105 करोड़ की सहायता।
पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कमला बलान नदी (मधुबनी जिले के अंधराठाढ़ी प्रखंड में) पर आरसीसी पुल बनाने की योजना स्वीकृत।
बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025 को संशोधित कर मंजूरी प्रदान की गई।