देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरी खबर आई है । आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है । अब टैक्सपेयर्स 31 जुलाई की बजाए 15 सितंबर आईटीआ फाइल कर सकेंगे । इस तरह अब उन्हे 45 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा ।
यह फैसला इस साल ITR फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण अपडेट, फाइलिंग सिस्टम में आवश्यक समायोजन और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में देरी को देखते हुए लिया गया है ।
क्यों बढ़ाई गई ITR फाइलिंग की डेडलाइन
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में जानकारी देते हुए बताया है कि ITR फॉर्म में बड़े बदलावों, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और TDS क्रेडिट की जानकारी उपलब्ध होने में देरी को देखते हुए, CBDT ने 31 जुलाई 2025 तक दाखिल होने वाले ITR की तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है ।
दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने बयान में कहा कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म्स में कई तहत के संशोधन किए गए हैं। ऐसा टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और सटीक जानकारी सुनिश्चित कराने के लिए किया गया है।
फॉर्म में बदलाव के साथ-साथ इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर सिस्टम अपग्रेड का काम भी चल रहा है । इसके अलावा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) स्टेटमेंट 31 मई 2025 तक दाखिल किया जाना है । ऐसे में यदि ITR फाइलिंग की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाती तो टैक्सपेयर्स को पर्याप्त समय नहीं मिलता