लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव को SC से नहीं मिली राहत, सुनवाई पर स्टे देने से किया इनकार

Authored By: News Corridors Desk | 18 Jul 2025, 01:53 PM
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'नौकरी के बदले जमीन ' मामले राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी । सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है । 

 देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा । यानि मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी । लालू यादव के लिए राहत की बात ये रही कि जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने ट्रायल के दौरान उन्हे व्यक्तिगत रुप से पेश होने से छूट दे दी है । शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट से इस मामले की तेजी से सुनवाई करने को भी कहा है । 

इससे पहले लालू यादव की इस मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की गई है । दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी । 

क्या है नौकरी के बदले जमीन का मामला ?

'नौकरी के बदले जमीन' का  मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिम रेलवे जोन में ग्रुप डी की भर्तियां की गई थी। सीबीआई का आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी गई, उन्होंने इसके बदले उनसे जमीन ली गई जो लालू यादव के परिवार या उनसे जुड़े लोगों के नाम की गई । 18 मई 2022 को इस मामले में लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और दो बेटियों के साथ-साथ अन्य कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था ।