जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस बहुचर्चित मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उन्हें मिली अंतरिम राहत का समय आगे बढ़ा दिया है। जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने आजम खान, सह-आरोपी वीरेंद्र गोयल सहित सभी याचिकाकर्ताओं को दी गई अंतरिम सुरक्षा 24 मार्च तक जारी रखने का आदेश दिया है। अदालत पहले ही ट्रायल कोर्ट को इस केस में अंतिम फैसला सुनाने से अंतरिम तौर पर रोक चुकी है।
आजम खान और उनके सहयोगी वीरेंद्र गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 30 मई 2025 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत ने उनकी आपत्तियों पर उचित विचार नहीं किया। दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाए और अंतिम निर्णय पर रोक लगाई जाए।
यह पूरा मामला वर्ष 2016 के चर्चित जबरन बेदखली प्रकरण से जुड़ा है। 15 अक्टूबर 2016 को रामपुर स्थित यतीम खाना, वक्फ संख्या 157 की संपत्ति पर कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई थी। इसी कार्रवाई को लेकर बाद में विवाद खड़ा हुआ। वर्ष 2019 में रामपुर के कोतवाली थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन है। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि मामले के मुख्य गवाहों से दोबारा जिरह कराई जानी चाहिए। साथ ही, घटना से जुड़ी अहम वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए बिना निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि इन तथ्यों पर विचार किए बिना फैसला सुनाया गया तो न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
हाईकोर्ट इस मामले में अन्य सह-आरोपियों की याचिकाओं पर भी एक साथ सुनवाई कर रहा है। इनमें मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार, शाहिद प्रधान और आले हसन खान शामिल हैं। अदालत ने सभी संबंधित याचिकाओं को आपस में जोड़ते हुए संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया है, ताकि पूरे मामले पर समग्र रूप से विचार किया जा सके। फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम राहत से आजम खान और अन्य आरोपियों को अस्थायी राहत मिली है। अब मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर की जाएगी, जहां अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्णय लेगी।