Waqf Amendment Bill 2025: गौरव गोगोई की 'लाल किताब' के जवाब में रविशंकर ने दिखाई 'हरी किताब'

Authored By: News Corridors Desk | 02 Apr 2025, 03:06 PM
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बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश किया गया, जिस पर जमकर बहस हुई। कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले सांसद गौरव गोगोई बोले । उन्होने बिल का विरोध किया, जिसके बाद भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसका जवाब दिया। प्रसाद ने कहा कि विपक्ष इस बिल को लेकर भ्रमित है और उसके तर्कों में विरोधाभास है।


कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह बिल संविधान के मूल ढांचे और संघीय ढांचे पर हमला है। उन्होंने सरकार पर अल्पसंख्यकों को विभाजित करने और भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया।


यह बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला - गौरव गोगोई 
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कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने यह भी पूछा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने यह बिल बनाया है या किसी और मंत्रालय ने? उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों को धर्म का प्रमाणपत्र देने के लिए मजबूर कर रही है और वक्फ बाई यूजर का प्रावधान हटाना गलत है। 


उन्होेने कहा कि, वक्फ बोर्ड में महिलाओं की संख्या घटाई गई। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए पहले से मौजूद प्रावधान को नया दिखाने की कोशिश की गई। रेवेन्यू घटाकर 7% से 5% कर दिया गया और राज्य सरकार की अनुमति से वक्फ बोर्ड को नियम बनाने का अधिकार हटा दिया गया।


गौरव गोगोई ने अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू के उस बयान को भी गलत बताया जिसमें उन्होने सदन में कहा था कि यूपीए सरकार ने 2013 में वक्फ को असिमित अधिकार दिया गया जिसका जमकर दुरुपयोग हो रहा है । 


केन्द्र सरकार का तर्क है कि वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए यह संशोधन आवश्यक है। सरकार चाहती है कि वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो और उन्हें लूट-खसोट से बचाया जाए।


कांग्रेस सांसद गोगोई ने कहा- 2013 के बारे में मंत्री किरेन रिजिजू ने जो कहा वो पूरी तरह से गलत है। मैंने राम मंदिर पर भी बोला था और अब वक्फ पर बोल रहा हूं। मैं सिर्फ संविधान के बारे में बोलूंगा। ये बिल संविधान की मूल भावना पर हमला है। ये हमारे संघीय ढांचे पर हमला है।


संविधान के तहत सरकार को वक्फ कानून बनाने का पूरा अधिकार -रविशंकर प्रसाद


गौरव गोगोई केआरोपों का पूर्व कानून मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया । विपक्ष की आलोचना करते हुए उन्होने कहा कि संविधान के तहत सरकार को वक्फ कानून बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने संविधान की धारा 15 और धारा 25 का हवाला देते हुए कहा कि सरकार पिछड़े वर्गों के उत्थान और समाज सुधार के लिए कानून बना सकती है।


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रविशंकर प्रसाद ने कहा आज कल लाल किताब बहुत दिखती है, लेकिन हम संसद में संविधान की हरी किताब लेकर आए हैं। संविधान में लिखा है कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और यदि सरकार उन्हें सशक्त करने के लिए कोई कानून ला रही है तो यह गलत कैसे हुआ।


लालू यादव के बयान का जिक्र


रविशंकर प्रसाद ने बहस के दौरान लालू प्रसाद यादव के पुराने बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि "वक्फ संपत्तियों की लूट मची हुई है, पटना में भी लूट लिया गया"। प्रसाद ने कहा कि जब विपक्ष के ही नेता यह मानते हैं कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो सरकार इस पर कानून क्यों न बनाए?


संविधान की धारा 15 और 25 का हवाला


रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संविधान की धारा 15 के तहत महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता और सरकार को उनके हित में कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की धारा 25 सरकार को धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने का अधिकार देती है।


प्रसाद ने सवाल उठाया कि वक्फ संपत्तियों से कितने स्कूल, अनाथालय, अस्पताल और ट्रेनिंग सेंटर खोले गए? उन्होंने कहा कि यदि इन संपत्तियों को अच्छे प्रबंधन के तहत लाया जाए और जनहित के कार्यों में उपयोग किया जाए, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए?


शाह बानो केस और तीन तलाक का जिक्र


रविशंकर प्रसाद ने राजीव गांधी सरकार के दौरान शाह बानो केस को याद दिलाते हुए कहा कि 400 सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे पर झुक गई। उन्होंने यह भी कहा कि तीन तलाक और अनुच्छेद 370 के मामलों पर भी विपक्ष ने भय फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब कश्मीर में तिरंगा शान से लहरा रहा है।