'रामायण' के सीन सोशल मीडिया पर शेयर करना पड़ेगा महंगा, मेकर्स ने जारी किया लीगल नोटिस

'रामायण' के सीन सोशल मीडिया पर शेयर करना पड़ेगा महंगा, मेकर्स ने जारी किया लीगल नोटिस
हाइलाइट्स
• 'रामायण' के सीन लीक करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई।
• मेकर्स ने जारी किया लीगल नोटिस, वीडियो हटाने का निर्देश।
• तीन दिनों में वर्ल्डवाइड 375 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई।

रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और रवि दुबे स्टारर फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' को लेकर मेकर्स ने पाइरेसी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सिनेमाघरों में फिल्म की रिकॉर्डिंग करके उसके वीडियो क्लिप सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर शेयर करने वालों को निर्माताओं ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस संबंध में मेकर्स ने सोशल मीडिया पर कानूनी नोटिस भी जारी किया है।

फिल्म की रिलीज के तीन दिनों के भीतर ही सिनेमाघरों में रिकॉर्ड किए गए कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आने लगे थे। इसके बाद निर्माताओं ने बिना अनुमति फिल्म के किसी भी हिस्से को रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फिल्म को अवैध रूप से शेयर किए जाने से बचाने के लिए आदेश जारी किया है।

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर जारी किया कानूनी नोटिस

फिल्म के निर्माताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लीगल नोटिस साझा करते हुए स्पष्ट किया कि सिनेमाघरों में फिल्म की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उसे ऑनलाइन फैलाना कानून का उल्लंघन है।

नोटिस में कहा गया है, 'लीगल नोटिस, हमारे संज्ञान में आया है कि सिनेमा हॉल के अंदर 'नमित मल्होत्रा ​​की रामायण' की अनाधिकृत फुटेज रिकॉर्ड की जा रही है और इसे सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के फैलाया जा रहा है।'

मेकर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि कमर्शियल IP सूट (L) नंबर 37230/2026 में 2 नवंबर 2026 और 6 नवंबर 2026 को जारी आदेशों के तहत सभी ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों को फिल्म की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग, शेयरिंग और किसी अन्य तरीके से प्रसारण करने से रोका गया है।

कॉपीराइट उल्लंघन पर जेल और जुर्माने का प्रावधान

कानूनी नोटिस में साफ किया गया है कि फिल्म की फुटेज को बिना अनुमति रिकॉर्ड करना या साझा करना कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा। मेकर्स के मुताबिक, यह आपराधिक अपराध है और इसके लिए कॉपीराइट एक्ट 1957, सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952, BNS 2023 और IT एक्ट 2000 के तहत जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

इसके अलावा, नोटिस में इस तरह की गतिविधियों को न्यायालय की अवमानना भी बताया गया है।

मेकर्स की चेतावनी- पहले शेयर किए गए वीडियो भी तुरंत हटाएं

निर्माताओं ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे सिनेमाघरों में फिल्म की रिकॉर्डिंग न करें और न ही उसके किसी हिस्से को सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म पर साझा करें।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने पहले से फिल्म के वीडियो या क्लिप पोस्ट किए हैं, वे उन्हें तुरंत हटा दें।

मेकर्स ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों की शिकायत संबंधित अधिकारियों और प्लेटफॉर्म्स से की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ बिना किसी पूर्व सूचना के आपराधिक, दीवानी (सिविल) और न्यायालय की अवमानना से जुड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

'रामायण: पार्ट 1' का तीन दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म की कमाई की बात करें तो सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, 'रामायण: पार्ट वन' ने शुरुआती तीन दिनों में दुनिया भर में लगभग 375 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है।

भारत में फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये (नेट) की ओपनिंग की। इसके बाद शुक्रवार को 48.05 करोड़ रुपये और शनिवार को 69.80 करोड़ रुपये की कमाई की।

फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 182.70 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 218.25 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, विदेशों में फिल्म ने लगभग 157.25 करोड़ रुपये (ग्रॉस)