Election Commission New Clarification: चुनाव आयोग एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बुधवार 23 सितंबर 2026 को जारी प्रेस नोट पूरे आयोग की मंजूरी से जारी किया गया था जो तीनों चुनाव आयुक्तों की सामूहिक स्थिति को दर्शाता है।
चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार को कहा गया कि "इस तरह के समान सवालों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि 23/09/2026 को जारी प्रेस नोट संख्या 119 को पूर्ण निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद जारी किया गया था।"
चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बुधवार को निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट जारी करके स्थिति स्पष्ट की थी। बुधवार को जारी प्रेस नोट में, ईसीआई ने इस बात पर बल दिया था कि वह संविधान के अनुच्छेद 324, कानूनी नियमों और स्थापित संस्थागत परंपराओं के तहत काम करने वाली एक संवैधानिक संस्था है।
अपने कामकाज को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक एवं कानूनी दायरे में रहकर फ़ैसले लेता है। आयोग ने कहा कि यह प्रेस नोट जारी करने की उसकी आम प्रक्रिया के अनुसार ही था।