पैन कार्ड मामले में आज़म और अब्दुल्लाह को राहत नहीं

Date: 2026-04-21
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लखनऊ।समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम अभी जेल में ही रहेंगे। दो पैन कार्ड मामले में सजा के खिलाफ दोनों की याचिकाएं सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी हैं।

रामपुर की सेशन कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम और अब्दुल्लाह आजम की सात साल की सजा को बरकरार रखा है।

भाजपा नेता आकाश सक्सेना दोनों लोगों के ख़िलाफ़ यह केस दर्ज कराया था।बता दें कि साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया था कि अब्दुल्लाह आजम ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे। इस मामले में उनके पिता आजम खान की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी।

पिछले साल नवंबर में MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया था।17 नवंबर 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी ठहराया था। साथ ही सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान और अब्दुल्लाह ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सोमवार को सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों की सजा को बरकरार रखा है।

आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर जिला जेल में बंद हैं। दोनों नवंबर 2025 से जेल में बंद हैं। आजम खान सितंबर 2025 में ही जेल से रिहा हुए थे। हालांकि, 55 दिन बाद 18 नवंबर 2025 को उन्हें फिर जेल जाना पड़ा था।

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