सावरकर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी नसीहत, जानें क्या कुछ कहा

Authored By: News Corridors Desk | 25 Apr 2025, 06:09 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। शुक्रवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा कि वे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना बयानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।


सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, “इस बार सावरकर हैं, अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे। अगली बार ऐसी बयानबाजी की गई तो हम स्वत: संज्ञान लेंगे।” अदालत ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर इस तरह की असंवेदनशील टिप्पणियां गंभीर हैं और उन्हें रोका जाना चाहिए।

सावरकर की पूजा होती है, आप महाराष्ट्र जाकर ऐसा बयान देते हैं: कोर्ट

जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछते हुए कहा, “आप एक राजनीतिक दल के नेता हैं। आप ऐसी टिप्पणी क्यों करते हैं? आप महाराष्ट्र जाकर सावरकर पर बयान देते हैं, जहां उनकी पूजा होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।”

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कुछ राहत भी दी है। कोर्ट ने लखनऊ की निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि भविष्य में यदि उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी की, तो सर्वोच्च अदालत स्वत: संज्ञान लेगी।

सिंघवी – 'राहुल गांधी का किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था'

राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनका इरादा किसी को आहत करने का नहीं था। इस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा, “अगर ऐसा था तो फिर इस तरह की टिप्पणी क्यों की? आप एक राजनेता हैं, आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हम बहुत स्पष्ट हैं – आगे से ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम किसी को भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है और उनके बारे में गैर-जिम्मेदाराना बातें अस्वीकार्य हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में लखनऊ की निचली अदालत द्वारा जारी समन और चल रही कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन रद्द करने से इनकार कर दिया था।

क्या है मामला?

राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का जानबूझकर अपमान किया था। इसके बाद वकील नृपेंद्र पांडे ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (धर्म, जाति आदि के आधार पर शत्रुता फैलाना) और 505 (सार्वजनिक शरारत भड़काने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।