पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस CANCEL

Date: 2026-04-25
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दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जारी बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और कंपनी से 24 अप्रैल 2026 को व्यवसायिक गतिविधि खत्म होने के बाद से कामकाज बंद करने का निर्देश दिया है।

RBI  ने एक बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जारी बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग व्यवसाय करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लग गया है। बैंक को बंद करने के लिए RBI हाईकोर्ट में एक आवेदन पेश करेगा।

RBI ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि बैंक का कामकाज समेटने के बाद पूरे जमा  के पुनर्भुगतान के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास पर्याप्त तरलता उपलब्ध है।

RBI ने बैंक लाइसेंस निरस्त किये जाने का कारण बताते हुए कहा कि बैंक का संचालन इस तरह से किया जा रहा था जो बैंक और इसके जमकर्ताओं के हितों के लिए नुक़सानदेह था। इस लिहाज़ से बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 22 (3)(b) का अनुपालन नहीं कर रहा था।

RBI ने दूसरी वजह ये बताई कि बैंक का प्रबंधन जमाकर्ताओं के हितों और जनहित को लेकर पूर्वाग्रह से प्रेरित था। तीसरी वजह का उल्लेख करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 22 (3) (e) के तहत बैंक को कामकाज करते रहने की अनुमति देने से किसी उपयोगी उद्देश्य या जनहित की पूर्ति नहीं होती है।

RBI ने आगे कहा कि बैंक इसे जारी पेमेंट्स बैंक लाइसेंस में तय शर्तों का अनुपालन करने में नाकाम रहा।

इससे पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 11 मार्च 2022 से नए ग्राहक बनाने से रोक दिया गया था। उसके बाद 31 जनवरी 2024  और 16 फरवरी 2024 को बैंक पर कुछ व्यावसायिक बंदिशें लगाई गईं थीं। 

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