दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव के दौरान कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा।
यह सुविधा उन सभी लोगों को मिलेगी जो लोक सभा या किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की विधान सभा के चुनाव में मतदान करने का हकदार है। ऐसे वेतन सहित अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश के हकदार हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने आगे स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाता (आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों सहित) जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं या नियोजित हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश के लाभ के हकदार होंगे ताकि वे अपना वोट डाल सकें।
भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव, 2025 और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की है।
बिहार में प्रथम चरण के लिए मतदान 6 नवंबर, 2025 (गुरुवार) और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर, 2025 (मंगलवार) को होगा। सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव भी 11 नवंबर, 2025 को होंगे।