उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की जमीन बेचने में कथित अनियमितता के मामले में विजिलेंस ने समाजवादी पार्टी के नेता और तत्कालीन हज समिति अध्यक्ष आजम खान समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
विजिलेंस जांच में जमीन की बिक्री से समिति को 2.08 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की पुष्टि हुई है। आरोप है कि निजी फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए निर्धारित नियमों की अनदेखी की गई और पद का दुरुपयोग किया गया।
ऐशबाग की 60 हजार वर्गफीट जमीन का मामला
लखनऊ सेक्टर में इंस्पेक्टर ध्रुव चंद्र मौर्य की तहरीर पर दर्ज मुकदमा ऐशबाग क्षेत्र के कायमखेड़ा (दुगावां) स्थित जमीन से जुड़ा है। खसरा संख्या-117 में हज समिति की करीब 60 हजार वर्गफीट जमीन बताई गई है। विजिलेंस ने जमीन की बिक्री से जुड़े दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया की जांच के बाद राजस्व नुकसान की पुष्टि की।
3 मई 2024 को दिए गए थे जांच के आदेश
एफआईआर में आजम खान के अलावा तत्कालीन सचिव लईक अहमद, डॉ. एमएए खान, आमिश डेवलपर्स के प्रोपराइटर मो. अयूब और मुस्तकीम अहमद को आरोपी बनाया गया है। विजिलेंस का आरोप है कि निजी फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई।शिकायत मिलने पर शासन ने 3 मई 2024 को जांच के आदेश दिए थे।