- पति के पांच टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिए थे
- 30 सितंबर को जिला जज दोषी क़रार दिया था
- 1000 पन्नों की दाख़िल हुई थी चार्जशीट
- सुनवाई के दौरान 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए
|
Meerut Blue Drum Murder Case: देश के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में बुधवार को फैसला आ गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके प्रेमी साहिल को भी जज अरविंद कुमार मिश्रा ने फांसी की सजा सुनाई । इन दोनों ने सौरभ के पांच टुकड़े कर नीले ड्रम में 'जमा' दिए थे।
30 सितंबर को जिला जज ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को सौरभ की हत्या में दोषी करार किया था, जिस पर बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
मेरी बच्चिओं का ख्याल रखा जाए: मुस्कान
वीडियो क्रांफ्रेसिंग के माध्यम से जेल में बंद जिला जज ने मुस्कान से पूछा, तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? मुस्कान ने जवाब दिया, मेरी बच्चियों का ख्याल रखा जाए। फिर वह खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया, तो वह चुप रहा।
1000 पन्नों की थी चार्जशीट
ब्रह्मपुरी पुलिस ने 19 मार्च को मुकदमा दर्ज दोनों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने कोर्ट में 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने 22 गवाहों के बयान अदालत में कराए थे।
यह था खौफनाक मामला
3 मार्च 2025 को मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत निवासी इंदिरापुरम की सब्जी काटने वाले चाकू से हत्या कर दी थी और शव को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट और रेत डालकर जमा दिया था।
इस जघन्य हत्या को अंजाम देने के लिए दोनों आरोपियों ने सौरभ को खाने में नशे की ओवरडोज दी थी। वारदात के बाद दोनों आरोपी कैब बुक कर उत्तराखंड और हिमाचल घूमने चले गए थे। सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू ने हत्या की आशंका जताते हुए ब्रह्मपुरी थाने में मुस्कान और साहिल के खिलाफ तहरीर दी थी। 18 मार्च को पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर छत पर रखे नीले ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया था।