भारत छोड़ने के FRRO नोटिस के खिलाफ अदालत जाएंगे इमरान खान, 28 अक्टूबर की है समयसीमा

भारत छोड़ने के FRRO नोटिस के खिलाफ अदालत जाएंगे इमरान खान, 28 अक्टूबर की है समयसीमा
हाइलाइट्स
• इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस
• FRRO के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में देंगे चुनौती
• 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से जुड़ा है पूरा मामला

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का निर्देश देने वाले नोटिस पर अब कानूनी लड़ाई की तैयारी है। अभिनेता विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं। नोटिस के मुताबिक, उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ना होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी ओर से जल्द याचिका दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग की जाएगी।

यह मामला मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 10 अक्टूबर को हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन में इमरान खान की मौजूदगी के बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मामला FRRO तक पहुंचा और अभिनेता को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया।

बॉम्बे हाई कोर्ट में FRRO के आदेश को चुनौती देने की तैयारी

इमरान खान निर्धारित समयसीमा के भीतर भारत छोड़ने के निर्देश के खिलाफ अदालत का रुख करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिका दाखिल होने के बाद इसे जल्द सुनवाई के लिए पेश करने की मांग की जाएगी।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के सामने हो सकती है। हालांकि, सुनवाई की तारीख और याचिका पर अदालत का रुख आधिकारिक कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट होगा।

अभिनेता की ओर से एमजेडएम लीगल एलएलपी के वकील जुल्फिकार मेमन, परवेज मेमन और चिराग नाइक पैरवी करेंगे। इमरान खान का कानूनी पक्ष FRRO के आदेश को चुनौती देकर राहत पाने की कोशिश करेगा।

10 अक्टूबर के प्रदर्शन के बाद कैसे आगे बढ़ा मामला?

मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 10 अक्टूबर को आयोजित प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताया गया था। प्रदर्शन में उनके इस्तीफे की मांग भी उठाई गई थी। इमरान खान भी इसमें शामिल हुए थे और इसी दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था।

प्रदर्शन के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई के गांवदेवी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद इमरान खान ने राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेकर विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को आगे की कार्रवाई के लिए FRRO के पास भेज दिया। इसके बाद इमिग्रेशन अधिकारियों ने अभिनेता को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया।

FRRO ने 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का दिया निर्देश

रिपोर्ट्स के अनुसार, FRRO के नोटिस में इमरान खान की अमेरिकी नागरिकता का उल्लेख किया गया है। प्रदर्शन में उनकी भागीदारी को विदेशी नागरिकों से संबंधित नियमों के उल्लंघन के रूप में देखा गया है।

आदेश के मुताबिक, अभिनेता को 28 अक्टूबर या उससे पहले भारत छोड़ना होगा। अब वह इस निर्देश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।

OCI कार्ड होने पर भी लागू होते हैं नियम

इमरान खान के पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। यह दर्जा उन्हें भारत आने और यहां रहने की सुविधा देता है, लेकिन इससे भारतीय नागरिकता नहीं मिलती।

OCI कार्डधारकों को कौन-से राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते?

भारत की 2005 की OCI योजना भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को आजीवन वीजा जैसी सुविधा प्रदान करती है। हालांकि, OCI कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं होते। उन्हें मतदान करने और चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं होते।

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत केंद्र सरकार को किसी विदेशी नागरिक को भारत में या देश के किसी विशेष क्षेत्र में रहने से रोकने का अधिकार है। इसी कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में इमरान खान को नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई है।

अब बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई और अदालत का रुख आगे की स्थिति स्पष्ट करेगा।