मानहानि केस में साकेत कोर्ट में पेशी से पहले ध्रुव राठी लंदन रवाना

मानहानि केस में साकेत कोर्ट में पेशी से पहले ध्रुव राठी लंदन रवाना
हाइलाइट्स
• मानहानि केस की सुनवाई से पहले लंदन गए ध्रुव राठी
• साकेत कोर्ट में पेश नहीं हुए यूट्यूबर
• ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-दो’ वीडियो से जुड़ा है मामला

यूट्यूबर ध्रुव राठी से जुड़े वर्ष 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में शनिवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ध्रुव राठी खुद अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने बताया कि राठी लंदन चले गए हैं, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं हो सकते।

यह मामला मई 2018 में ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-दो’ वीडियो से संबंधित है। शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे का आरोप है कि इस वीडियो में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

अदालत ने नए सिरे से जारी किया था समन

इस मामले में साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुनवाई की थी। इसके बाद अदालत ने ध्रुव राठी के लिए नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि ध्रुव राठी आम तौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और फिलहाल भारत में हैं। इसके बाद शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ जाकर समन तामील कराने की अनुमति दी गई थी।

गुरुग्राम स्थित आवास के बाहर चस्पा किया गया नोटिस

आरोप है कि ध्रुव राठी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद अदालत की ओर से जारी समन का नोटिस गुरुग्राम के केंद्रीय विहार स्थित उनके आवास के बाहर चस्पा कर दिया गया।

शनिवार को हुई सुनवाई में राठी के अधिवक्ता ने अदालत को उनके लंदन में होने की जानकारी दी। इस कारण वह व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सके।

अब अदालत के अगले आदेश पर होगी आगे की कार्रवाई

ध्रुव राठी से जुड़ा यह मामला ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-दो’ वीडियो को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि शिकायत से संबंधित है। शिकायतकर्ता विकास पांडे ने आरोप लगाया है कि वीडियो में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही अदालत के आगामी आदेश के अनुसार होगी।