CJP प्रमुख अभिजीत दिपके को कोर्ट से राहत, बॉन्ड भरने की शर्त पर मिली जमानत

CJP प्रमुख अभिजीत दिपके को कोर्ट से राहत, बॉन्ड भरने की शर्त पर मिली जमानत
हाइलाइट्स
• CJP प्रमुख अभिजीत दिपके को मिली जमानत
• कोर्ट ने बॉन्ड भरने का दिया निर्देश
• 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले हुई थी गिरफ्तारी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत से जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें शनिवार को अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान उन्हें बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया।

दिपके को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत शांति भंग करने के एक नए मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई कनॉट प्लेस में प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले हुई थी।

मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी किए थे नोटिस

दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को पहले ही दो नोटिस जारी किए थे। इनमें उन्हें सेंट्रल पार्क में सभा आयोजित नहीं करने की हिदायत दी गई थी।

नोटिस के मुताबिक, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। इसके अलावा, आयोजन स्थल पर निषेधाज्ञा लागू होने की बात भी कही गई थी। पुलिस ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

10 अक्टूबर को भी दर्ज हुआ था शांति भंग का मामला

अभिजीत दिपके के खिलाफ इससे पहले भी शांति भंग से जुड़ी कार्रवाई हो चुकी है। 10 अक्टूबर को उन्हें हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। उस समय भी उनके खिलाफ शांति भंग करने का एक अलग मामला दर्ज किया गया था।

उस मामले में उनसे एक साल तक शांति बनाए रखने के मुचलके पर हस्ताक्षर कराए गए थे।

अब नए मामले में गिरफ्तारी के बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने दिपके को जमानत दे दी है और बॉन्ड भरने के निर्देश दिए हैं।